भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपये के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें. 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 2000 रुपये के गुलाबी नोटों पर बड़ा फैसला लिया और उन्हें सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की है. हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोट अभी वैध रहेंगे और इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है. इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है. लेकिन 2000 रुपये नोट को लेकर अभी भी लोगों के दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं. इनमें से एक है कि जिनके पास बैंक खाता नहीं है, वो फिर कैसे 2000 रुपये के नोट को कैसे एक्सचेंज करा पाएंगे?
आसानी से करा सकेंगे एक्सचेंज
आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे. यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा. इसके लिए 23 मई तक 30 सितंबर का तक का वक्त निर्धारित किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. यानी बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे.