सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले में दायर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगे की गई थीं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीबीआई को जांच करने का निर्देश दे चुका है, ऐसे में हाईकोर्ट के पास कुछ नहीं बचता। अगर याचिकाकर्ताओं को लगता है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बीएमसी सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
गौरतलब है सुशांत मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की एक बड़ी टीम मुंबई पहुंच चुकी है। गुरुवार को इस मामले में पुलिस ने सुशांत के स्टाफ और उनके एक दोस्त से पूछताछ की।
इसके अलावा अधीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में सीबीआई की एक टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां सुशांत की कथित खुदकुशी को लेकर एडीआर (एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट) दर्ज की गई है। टीम ने एडीआर से जुड़ी केस डायरी, पोस्टमार्टम व फोरेंसिक रिपोर्ट समेत अहम दस्तावेज कब्जे में लिए। टीम ने जोन-9 के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की है। त्रिमुखे ही मामले की जांच कर रही टीम का नेतृत्व कर रहे थे।