भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चलने के बाद केंद्र सरकार सावधान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए नए साल के अवसर पर जश्न के दौरान भीड़ रोकने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से इस दौरान कड़ी निगरानी रखने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अगर थोड़ी भी ढील दी गई तो यह वायरस संभावित सुपरस्प्रेडर हो सकती है। इसके मद्देनजर दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। वहीं पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या रात को 11 बजे के बाद सार्वजनिक स्थान पर नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर की रात से रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। यह कर्फ्यू दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, 'सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साल का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। 31 दिसंबर को रात के 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी को रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सभा को अनुमति नहीं है।'
केरल: केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित किया है। प्रमुख सचिव डॉ. ए जयतिलक द्वारा हस्ताक्षरित, यह आदेश सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) को सभी समारोह रात 10 बजे तक समाप्त हो जाने चाहिए। आदेश में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए मास्क पहनना, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखना और सेनिटेशन अनिवार्य होगा। इन मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू एलान हो चुका है और यह पांच जनवरी तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि 31 दिसंबर को महाराष्ट्र में बार 11 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है, लेकिन दवा खरीदने और दोस्तों एवं रिश्तेदारों से मिलने (रात के कर्फ्यू को देखते हुए 11 बजे के बाद) जाने के लिए लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि आज रात 11 बजे से कल सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू रहेगी। रेस्तरां, पब, बार, समुद्र तट, छत और नावों में किसी भी पार्टी की अनुमति नहीं है। हम ड्रोन का उपयोग करते हुए नजर रखेंगे।
गोवा: गोवा के मंत्री राणे ने कहा कि सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की है। उन्होंने कहा, 'मैंने दिल्ली और कर्नाटक की तर्ज पर राज्य में कर्फ्यू लगाने के लिए मुख्यमंत्री से बात की है। फाइल पहले से ही प्रक्रिया में है। सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) समय की आवश्यकता है क्योंकि गोवा एक पर्यटक राज्य है।'
ओडिशा: ओडिशा में भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त सुधांशु शेखर सारंगी ने कहा, 'कटक और भुवनेश्वर में 31 दिसंबर की रात 9 बजे से 1 जनवरी 2021 की सुबह 5 बजे तक धारा 144 को लगाया जाएगा। हम पूरे शहर में 40 प्लाटून तैनात कर रहे हैं।'
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात में कर्फ्यू नहीं लगेगा क्योंकि राज्य में हालात प्रतिकूल नहीं हैं। राज्य के शीर्ष अधिकारी ने इस बारे में बताया। बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार हालांकि इस अवसर पर लोगों के जमावड़े को रोकने के लिए हर एहतियाती उपाय करेगी। बंदोपाध्याय ने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि रात का कर्फ्यू लगाया जाए।
कर्नाटक: महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक में भी नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं जाहिर की गईं। कर्नाटक सरकार ने भी एलान किया कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा, ये कर्फ्यू एक जनवरी तक रहेगा लेकिन आधी रात को समूह में लोगों को अनुमित दी जाएगी।
तमिलनाडु: 31 दिसंबर और एक जनवरी के दिन तमिलनाडु के रेस्त्रां, बीच, क्लब, पब्स, रेसॉट में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। एक जनवरी के बाद कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक क्लब, रेस्त्रां में काम किया जाएगा।
राजस्थान: राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर को उन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है, जहां एक लाख से ज्यादा की आबादी है। ये प्रतिबंध 31 दिसंबर को रात आठ बजे से एक जनवरी को सुबह छह बजे तक रहेगा। राजस्थान में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार शाम सात बजे के बाद बाजार बंद हो जाएगा।
उत्तराखंड: देहरादून प्रशासन ने होटल, बार, रेस्त्रां और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक पार्टियां ना करने का आदेश दिया है। न्यू ईयर पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाएगा तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। ये प्रतिबंध देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में लागू होगा क्योंकि ये ज्यादा संख्या में लोग सेलिब्रेशन के लिए आते हैं।