अब वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज में, स्वामित्व या स्वामित्व का विवरण विस्तार से देना होगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करके इसे अधिसूचित किया है। इसका मतलब है कि अब यह नया नियम लागू हो गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने 22 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है, ताकि पंजीकरण के समय स्वामित्व विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जा सके। वाहनों । यह विशेष रूप से अलग-अलग एबल्ड के लिए फायदेमंद होगा।
बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब दस्तावेज स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, शैक्षिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरण को स्पष्ट रूप से बताएगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम से अलग-अलग मदद मिलेगी। दरअसल, मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत, अलग-अलग तरह से विकलांगों को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ दिया जा रहा है। इस संशोधन से वे इन लाभों को ठीक से प्राप्त कर सकेंगे।
हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में आया कि लोग पंजीकरण में वाहन के स्वामित्व को ठीक से पंजीकृत नहीं करते हैं। इसके कारण विकलांग व्यक्तियों को रियायत देने में कई समस्याएं हैं। अब स्पष्टता नए सरकारी नियम से आएगी।