पंजाब की मोहाली पुलिस ने ओयो कंपनी के संस्थापक और सीईओ सहित सात अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गांव ककराली में स्थित मैरिज पैलेस काजवीला के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त कंपनी का उसके मैरिज पैलेस के साथ एक अनुबंध था, जिसकी शर्तों का उल्लंघन किया गया था। एक ओर, उसने उसके साथ अनुबंध समाप्त कर दिया। वहीं, दूसरी ओर, ग्राहक यहां प्रोग्राम करवाने के लिए बुकिंग के पैसे वसूलते रहे।
आरोपियों ने ओयो कंपनी के सीईओ और ग्रुप फाउंडर रितेश अग्रवाल, सीईओ वेडिंग डिपार्टमेंट संदीप लोढ़ा, तरुण अल्लावड़ी लीगल ऑफिसर, रीजनल हेड सनी नागपाल, ऑपरेशंस हेड शौविक सिन्हा, सचिन बग्गा, हेमंत पंत डायरेक्टर SOB का नाम बताया है। पैलेस को ओयो ग्रुप द्वारा उनके साथ संपर्क करने की पेशकश की गई थी। बाद में दोनों के समझौते को 29 जून 2019 को इकरानामा ओयो कंपनी के समूह ओरवाल स्टाइलस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंतिम रूप दिया गया।
अनुबंध के अनुसार, उक्त कंपनी विवाह शादियों सहित अन्य कार्यक्रमों को बुक करेगी, और मैरिज पैलेस के प्रबंधकों को हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करेगी। कंपनी ने जनवरी 2020 तक शर्तों के अनुसार भुगतान किया लेकिन इसकी शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। Oyo कंपनी ने एक महीने का समय दिए बिना अपना अनुबंध रद्द कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बावजूद कंपनी ने मैरिज पैलेस में पैसे बुक करके और पैसे अपने पास रखकर धोखाधड़ी की है।