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PPF अकाउंट हो गया है मैच्योर तो बिना पैसे जमा करे भी उसे बढ़ा सकते हैं आगे

PPF अकाउंट हो गया है मैच्योर तो बिना पैसे जमा करे भी उसे बढ़ा सकते हैं आगे

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) हमारे देश में एक लोकप्रिय स्कीम है। इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। PPF खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप आपे हिसाब से इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। आज हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं।

15 साल बाद अकाउंट बंद कर दें और पैसा निकाल लें
PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर अकाउंट बंद कर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पूरी राशि को अपने बचत खाते में ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस (जहां आपका PPF अकाउंट है) में फॉर्म जमा करना होगा।

फ्रेश डिपॉजिट से अकाउंट को बढ़ा सकते हैं
अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। PPF अकाउंट बढ़ाने के लिए आपको साल भर के भीतर फॉर्म जमा करना होगा। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा। इन 5 सालों के दौरान जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल भी सकते हैं।

बिना फ्रेश डिपॉजिट के अकाउंट को आगे बढ़ाना
PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद भी एक्टिव रहता है। अगर आप ऊपर वाले दोनों ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो अपने आप आपकी PPF मैच्योरिटी तारीख 5 सालों के लिए बढ़ जाती है। इसमें किसी पेपरवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको किसी तरह का योगदान करने की जरूरत भी नहीं रहेगी , और आपको ब्याज मिलता रहता है।

मिलता है टैक्स छूट का लाभ
पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
एक PPF अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार(HUF) के नाम पर एक PPF अकाउंट खोला नहीं जा सकता है।

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